B.Ed Good News: अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत: NCTE ने जारी की नई अधिसूचना, प्राथमिक शिक्षक ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी

B.Ed डिग्रीधारकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुपालन में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर नियुक्त बीएड शिक्षकों के लिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया है। यह अधिसूचना उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किए गए थे।

B.Ed अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत: NCTE ने जारी की नई अधिसूचना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का फिर से मौका

क्यों ज़रूरी है यह ब्रिज कोर्स?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, बीएड अभ्यर्थियों को अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि NCTE की 28 जून 2018 की अधिसूचना, जिसमें B.Ed धारकों को प्राथमिक स्तर पर योग्य माना गया था, अब अमान्य है। लेकिन पहले से नियुक्त बीएड शिक्षकों को राहत देते हुए, NCTE ने उन्हें हटाने की बजाय ब्रिज कोर्स के माध्यम से योग्य बनाए रखने का फैसला किया है।

किन अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ?

यह कोर्स सिर्फ उन्हीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए मान्य होगा, जिन्हें 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले प्राथमिक स्तर पर शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। ऐसे सभी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना अनिवार्य होगा।

आगे क्या?

NCTE जल्द ही ब्रिज कोर्स से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश और पाठ्यक्रम की जानकारी जारी करने वाला है। इससे उन सभी नियुक्त शिक्षकों को अपने पद की सुरक्षा मिलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असमंजस की स्थिति में थे।

निष्कर्ष

B.Ed धारकों के लिए यह एक राहत भरी खबर है। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने नई नियुक्तियों के लिए बीएड को प्राथमिक स्तर पर अमान्य ठहराया है, वहीं NCTE का यह कदम पहले से कार्यरत शिक्षकों को बचाने वाला साबित हुआ है। अब सभी संबंधित अभ्यर्थियों को NCTE द्वारा घोषित ब्रिज कोर्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

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